संवाददाता:शमशुल कुरैशी/दैनिक मंगलौर

रुद्रपुर/काशीपुर: उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जनपद में कानून व्यवस्था और कार्यशैली में लापरवाही बरतने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने आईटीआई थाना प्रभारी (SHO) कुंदन सिंह रौतेला और उप-निरीक्षक (SI) प्रकाश बिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 

जानकारी के अनुसार मृतक सुखवन्त सिंह पुत्र तेजा सिंह (निवासी पैगा) के प्रकरण में बरती गई घोर लापरवाही और उदासीनता के चलते की गई है। आरोप है कि इस गंभीर मामले में पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरती, जिसके बाद उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

निलंबन आदेश की मुख्य बातें:

सरकारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

* पुलिस लाइन रवानगी: निलंबन की अवधि में दोनों पुलिस अधिकारी नियमानुसार ‘पुलिस लाइन’ में संबद्ध रहेंगे।

* निर्वाह भत्ता: वित्तीय नियमावली के अनुसार, उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। हालांकि, इसके भुगतान के लिए उन्हें यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वे इस अवधि में किसी अन्य निजी रोजगार या व्यवसाय में शामिल नहीं हैं।

* जांच के आदेश: एसएसपी ने SP Crime and Traffic को इस पूरे प्रकरण की गहनता से प्रारंभिक जांच करने और जल्द से जल्द स्पष्ट जांच रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कड़ा संदेश

पुलिस विभाग द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से विभाग के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या जनता से जुड़े संवेदनशील मामलों में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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